अगर आप संयुक्त अरब अमीरात ( UAE ) में टूरिस्ट वीसा या फिर विजिट वीज़ा पर गए हुए है और आप उड़ाने बंद होने की वजह से UAE में ही फंसे हुए है तो यह खबर जरूर पढ़ ले क्यूंकि UAE ने ऐसे यात्रियों के लिए एक नया कानून निकाला है।
अगर आपके पास विजिट वीज़ा या फिर टूरिस्ट वीज़ा है और यह वीज़ा 1 मार्च 2020 के बाद समाप्त हो जाता है, ऐसे वीज़ा धारको के लिए UAE सर्कार ने उन्हें UAE छोड़ने के लिए सिर्फ 4 दिन दिए है , और ऐसे वीज़ा धारको के लिए जुरमाना दिए बिना अपना स्टेटस बदल सकते है।
फेडरल अथॉरिटी फॉर आइडेंटिटी एंड सिटिजनशिप (ICA) की ताजा घोषणा के अनुसार, 11 सितंबर से पहले जुर्माना अदा किए बिना देश से बाहर निकलने के लिए एक्सपायर विजिट वीजा धारकों को 11 अगस्त से एक महीने का समय दिया गया था।
उनके पास आईसीए की घोषणा के अनुसार, विजिट या रोजगार वीजा प्राप्त करके देश में रहने का विकल्प भी है।यदि वीजा का RENEW नहीं हुआ या यदि व्यक्ति देश से बाहर नहीं जाता है, तो उससे ज्यादा दिन रुकने का जुर्माना लिया जाएगा।
इस साल जुलाई में, यूएई सरकार ने दिसंबर 2020 के अंत तक यात्रा या विजिट वीजा का विस्तार करने के लिए पिछले निर्णय को रद्द कर दिया था, जो उन लोगों के लिए यात्रा कर सकते हैं, जो महामारी और आंदोलन पर प्रतिबंध के कारण यात्रा नहीं कर सकते हैं।
अपने ट्विटर अकाउंट पर, आईसीए ने कहा कि यह विस्तार यूएई द्वारा शुरू की गई देश की राष्ट्रीय पहल का हिस्सा था और यूएई कैबिनेट के फैसलों और विनियमों के अनुरूप था।
अनुग्रह अवधि की घोषणा करने वाले ट्वीट में कहा गया है: “पहचान और नागरिकता के संघीय प्राधिकरण प्रवेश परमिट के धारकों के लिए अनुग्रह अवधि का विस्तार करता है, जो एक महीने की अवधि के लिए 11/8/2020 से शुरू होता है, उन्हें छोड़ने के लिए सक्षम करने के उद्देश्य से। इस अवधि के दौरान सभी जुर्माने से छूट वाला देश।
आईसीए ने अपनी स्थिति बदलने या अनुग्रह अवधि के दौरान देश छोड़ने के लिए समय-समय पर यात्रा या पर्यटक वीजा धारकों को बुलाया।
यूएई सरकार की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, यदि कोई विजिट या आगंतुक अनुग्रह अवधि से आगे निकल जाता है, तो उसे पहले और अगले दिन के लिए Dh200 दुबई दिरहम के अलावा Dh100 दुबई दिरहम के शुल्क के अलावा Dh200 दुबई दिरहम का जुर्माना लगाया जाएगा।