कोरोना महामारी के दौरान उड़ानों पर प्रतिबंध लगने की वजह से हवाई यात्रा बहुत ही अधिक प्रभावित हुई है।
मार्च से मई तक बहुत से लोगों के साथ ऐसा हुआ की फ्लाइट टिकट बुक होने के बावजूद फ्लाइट कैंसिल हो जाने की वजह से यात्रा नहीं कर सके और उनके टिकट का पैसा भी वापस नहीं मिला। लेकिन अब नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) का कहना है की,25 मार्च से 3 मई 2020 के बीच यात्रा करने के लिए बुक किये गए फ्लाइट टिकट के पैसे लोगों को रिफंड किये जाएंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने 13 जून के करीब DGCA को ऐसा करने का आदेश दिया था जिसके बाद से अब नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) ने यह जानकारी सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) को दी है। DGCA का कहना है की घरेलू और अंतरराष्ट्रीय सभी तरह की उड़ानों के पैसे रिफंड किये जायेंगे।
दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने प्राइवेट एयरलाइंस के साथ नागर विमानन मंत्रालय (Ministry of Civil Aviation) को आदेश दिया था कि पैसेंजर्स के टिकट कैंसिल किए जाने के बाद उन्हें रिफंड का कोई रास्ता निकालें।
बता दें कि केंद्र सरकार ने इंटरनेशनल कॉमर्शियल पैसेंजर फ्लाइट पर लगे रोक को 30 सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया है। गौरतलब है की भारत में 25 मार्च से ही शेड्यूल इंटरनेशनल फ्लाइट्स का संचालन बंद है। इस बीच 25 मई घरेलू विमान सेवाएं बहाल कर दी गई है।