सऊदी के वित्त मंत्री मोहम्मद अल-जादान ने मनी exchange कंपनियों के लिए नए नियमों और विनियमों को मंजूरी दी है।
नए नियमों को उम्म अल-क़ुरा आधिकारिक राजपत्र द्वारा प्रकाशित किया गया है।
उम्म अल-क़ुरा गजट के अनुसार मनी exchange कारोबार केंद्रों पर कई प्रतिबंध लगाए गए हैं मनी एक्सचेंजर्स कुछ भी ऐसा नहीं कर सकते हैं जो उनके लाइसेंस में उल्लिखित नहीं है।
सऊदी अरब मौद्रिक प्राधिकरण (एसएएमए) मनी एक्सचेंजर के लिए व्यापारिक गतिविधियों को निर्धारित करता है, जिसे लाइसेंस जारी करते समय इसे अधिकृत किया जाता है।
मनी एक्सचेंजर्स अपने खाताधारकों या कर्मचारियों के खातों के संबंध में एक चालू खाता या एक निवेश खाता या कोई बचत खाता नहीं खोल सकते हैं। ऐसे किसी खाते की अनुमति नहीं है।
मनी एक्सचेंजर को किसी भी परिस्थिति में सऊदी अरब के अंदर या बाहर किसी भी गारंटी पत्र या दस्तावेजी क्रेडिट जारी करने से प्रतिबंधित किया जाता है। बैंकों में लॉकर प्राप्त कर सकते है और ना दे सकते। उसी तरह, आप एक ट्रस्ट के रूप में पैसा रख सकते हैं और ना रखवा सकते।
मनी एक्सचेंजर्स को उधार देने, ऋण योजनाओं को व्यवस्थित करने या ऋण गतिविधियों में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्हें विदेशी मुद्रा, कीमती पत्थरों, शेयरों और विभिन्न वस्तुओं में व्यापार करने की अनुमति नहीं होगी।