संयुक्त अरब अमीरात ने भारत सहित सभी विदेशियों को यूएई नागरिकता देने की घोषणा की विवरण के अनुसार, यूएई अपने मौजूदा नागरिकता कानूनों में संशोधन कर रहा है।
उनके तहत, विभिन्न शर्तों को पूरा करने वाले विदेशी प्रवासियों को अब यूएई की नागरिकता दी जा सकेगी अल-अरबिया न्यूज ने बताया कि मंत्रालय न्याय ने नागरिकता कानूनों के प्रस्तावित संशोधनों को रेखांकित करते हुए एक आधिकारिक बयान जारी किया है।
संशोधित नियमों के अनुसार, निवेशक, व्यवसायी, पेशेवर और विशेष प्रतिभा वाले व्यक्ति अब संयुक्त अरब अमीरात की नागरिकता प्राप्त कर सकेंगे।
यूएई नागरिकता कानून में दो और संशोधन किए गए हैं। पासपोर्ट का उपयोग उसी उद्देश्य के लिए किया जाएगा जिसके लिए यह जारी किया जाएगा।
दूसरे संशोधन के तहत, पासपोर्ट केवल निर्धारित कानूनी उद्देश्यों के लिए जारी किया जाएगा, अवैध उपयोग के मामले में इसे जब्त कर लिया जाएगा संशोधित कानून के तहत, निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने वाले विदेशियों को यूएई की नागरिकता दी जा सकती है।
1। इन विदेशियों को अपनी मूल नागरिकता या किसी अन्य देश की राष्ट्रीयता का त्याग करना होगा।यानी अपने देश या किसी और देश की नागरिकता छोड़नी होगी ।
2। वो देश में कानूनी और निरंतर रूप से मकीम हो।
3। अरबी ज़बान बोलने मैं महारत रखता हो।
4। उनके पास रोजगार के कानूनी साधन हो।
5। तालीमी योग्यता हो।
6। अच्छी नैतिकता और चरित्र हो।
7. नागरिकता के लिए आवेदन करने वाले पुरुष / महिला को किसी भी अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया गया हो यानी उनपर कोई केस ना हो।
8। उन्हें सुरक्षा से मंजूरी लेनी होगी।
9। उन्हें राज्य के प्रति निष्ठा की शपथ लेनी होगी।
नागरिकता अधिनियम में संशोधन के तहत, अगर कोई विदेशी महिला अमीराती नागरिक से शादी करती है, तो उसे कानून की धारा 5 से छूट दी जा सकती है।यानी फिर चाहे वो पढ़ी लिखी भी ना हो उसको नागरिकता मिल जाएगी ।