सऊदी अरब के जनरल डायरेक्टरेट ऑफ़ पासपोर्ट ( जवाजात ) ने कहा की इकामा को रिनिव करने के लिए और जुर्माने से बचने के लिए या उसकी वैधता ख़तम होने के 3 दिनों के अंदर अंदर इकामा को रिनिव करने के लिए याद दिलाता है।
आपको बता दे सऊदी जवाजात ने अपने ऑफिसियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर कहा की अगर कोई गैर मुल्की कामगार अपने इक़ामे को रिनिव करने में देरी करता है , अगर उसके इक़ामे की वैधता ख़तम हो जाती है तो उसके 3 दिन बाद उसपर जो जुरमाना लगना शुरू होगा तो उस जुर्माने को स्पोंसर या फिर उसका मालिक भरेगा।
सऊदी जवाजात ने यह भी साफ़ किया की अगर कोई पहली बार अपना इकामा रिनिव करने में फ़ैल हो जाता है तो उसको पहली बार में 500 सऊदी रियाल का जुरमाना देना होगा और दूसरी बार में उसे 1000 सऊदी रियाल का जुरमाना देना होगा और तीसरी बार में गैर मुल्की रिहाइश को जिला वतन का भी सामना करना पड़ सकता है।
सऊदी जवाजात ने यह भी कहा की अबशेर प्लेटफार्म या मुक़ीम प्लेटफॉर्म में दाखिल होकर रिहाइश की शिनाख्त को एक कन्फर्म कर ले