अगर आप UAE के रेजीडेंसी वीज़ा धारक है तो आपके लिए यह खबर बहुत ही काम की होने वाली है , UAE की अथॉरिटीज ने 10 जुलाई को एक ऐलान किया था जिसमे कहा गे था की जोभी UAE के रेसिडेंस वीज़ा धारक है अगर उनके रेसिडेंस वीज़ा की वैधता ख़तम हो गयी है तो उसको 3 महीने के लिए आगे बढ़ा दिया गया है और आप 3 महीने के अंदर अंदर अपने रेजिडेंस वीज़ा को रीनिवल करा सकते है , जिसकी तारीख अब 10 अक्टूबर को ख़तम हो चुकी है।
यह सुविधा सिर्फ UAE के रेजिडेंस वीज़ा धारक और GCC पासपोर्ट धारको जो देश में को-रो-ना म-हा-मा-री की वजह से फंसे हुए थे जिनके रेजिडेंस वीज़ा 1 मार्च से लेकर 11 जुलाई के बीच ख़तम हो गए थे , जिनको UAE आने के लिए इजाज़त नहीं थी और यह सिर्फ को-रो-ना म-हा-मा-री के चलते किया गया था।
इस फैसले ने समय की भी वैधता का ऐलान किया था जो दिसंबर 2020 के आखिर तक थी। 12 जुलाई को UAE के आइडेंटिटी एंड सिटीजनशिप अथॉरिटी ( ICA ) ने रेजिडेंस वीज़ा की रीनिवल सर्विस को दुबारा से शुरू कर दिया था।
11 अक्टूबर से अगर किसी एमिराती नागरिक का ID कार्ड की वैधता ख़तम हो गयी हो तो उसे भी देश छोड़ने से पहले जुरमाना भरना पड़ेगा या फिर उसे अपना वीज़ा रेनीव कराना होगा। रेसिडेंट्स वीज़ा धारक , जिनके वीज़ा की वैधता ख़तम हो चुकी है और अब वो ओवर स्टे कर रहे है तो उन्हें एक दिन का जुरमाना 125 दिरहैम देना होगा और फिर 25 दिनों के ओवेर्स्टाय जुरमाना देना होगा।
अगर किसी नागरिक का OVERSTAY बढ़ कर 6 महीने से ज्यादा हो जाता है , तो उसका रोज का जुर्माना बढ़ा कर के 50 दिरहैम रोज का कर दिया जाएगा और 1 साल के बाद तक अगर कोई OVERSTAY करता है तो उसका जुरमाना बढ़ा कर के 100 दिरहैम रोज का कर दिया जाएगा।
अगर आपका रेजिडेंस वीज़ा 11 जुलाई के बाद ख़तम होता है तो आप उन स्पेशल 3 महीनो के अंदर नहीं आते सिर्फ आपको 30 दिन दिए जाएंगे अपने रेजिडेंस वीज़ा को रेनीव कराने के लिए। अगर आप अपने रेजिडेंस वीज़ा को रेनीव नहीं कराते तो 30 दिनों के बाद आपसे जुरमाना लेना शुरू कर दिया जाएगा। अगर आपका रेजिडेंस वीज़ा 12 जुलाई से ख़तम होता है तो आपको 11 अगस्त तक के रेनीव कराने की इजाज़त थी।
दुबई जनरल डायरेक्टरेट ऑफ़ फॉरेन अफेयर्स एंड रेसीडेंसी का कहना है की अगर कोई रेजिडेंस वीज़ा धारक UAE से बहार 6 महीने गुजर लेता है और वो वापस आना चाहता है , जबकि उसका रेजिडेंस वीज़ा वैलिड है तो ऐसे नागरिक के लिए GDRFA ने कहा की ऐसे नागरिक हवाई सफर से UAE वापस लौट सकते है। अगर आप दुबई के नागरिक नहीं है तो आप ICA से अपने वीसा की वैधता डेक सकते है और फिर दुबई आ सकते है।