सऊदी पासपोर्ट विभाग ने कहा है कि “कानूनी रूप से निवासी विदेशी अपने प्रवास की समाप्ति के बाद भी अपने रिश्तेदार के वीजा की अवधि बढ़ा सकते हैं इकामा की समाप्ति रिश्तेदार के यात्रा वीजा के विस्तार को नहीं रोक पाएगी।
आजिल वेबसाइट के अनुसार, पासपोर्ट विभाग से एक निवासी ने सवाल किया था कि उसके इकामा की अवधि समाप्त हो गई है। क्या वह अबशार से अपने रिश्तेदार का वीजा बढ़ा सकता है?
पासपोर्ट विभाग ने ट्विटर पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा, “एक निवासी किसी प्रियजन के यात्रा वीजा का विस्तार कर सकता है जब उसका प्रवास समाप्त हो जाता है इकामा के समाप्त होने पर यह सुविधा समाप्त नहीं होगी।
पासपोर्ट विभाग ने कहा कि विदेशियों के सऊदी अरब लौटने की शर्त यह है कि वीजा (छुट्टी) Valid हो इकामा की अवधि समाप्त नहीं हुई है और पीसीआर सऊदी अरब में Registered कंपनी से प्राप्त किया जाना चाहिए।