अगर आप दुबई में रहते है वंहा आप कार चलाते है तो यह खबर जरूर पढ़े। अगर आपकी कार का रजिस्ट्रेशन अभी रिनीवल नहीं हुआ है वाहन मालिक को यह सलाह दी जाती है की वो बिना देरी किये अपने वाहन के रजिस्ट्रेशन को रिनीवल करा ले वरना उसे लेट होने पर जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है।
एक आदमी अपनी कार को बेचने का प्लान बना रहा था , उस मालिक ने दुबई की ट्रैफिक ऑथोरिय से सवाल किया की , क्या उसे किसी जुर्माने का सामना करना पड़ेगा जबकि वो अपनी कार को UAE की सड़को पर भी नहीं चला रह है।
उसने पुछा की उसके पास एक छोटी सी कार है जो उसने पिछले साल खरीदी थी लेकिन उसका रजिस्ट्रेशन का रिनीवल अगले महीने कराना है , मैं अपनी कार को बेचना चाहता हूं और जानना चाहता हूं कि क्या यह एक समस्या होगी अगर मैं अपने रजिस्ट्रेशन का रिनीवल नहीं कराता हूं। मैं अब कार चलाने की सोच नहीं रहा हूं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अगर रजिस्ट्रेशन रिनीवल कराना ख़तम हो गया है तो कार बेचने के समय कोई जुर्माना लगाया जाएगा? ”
आपको बता दे अगर आपके वाहन की रजिस्ट्रेशन रिनीवल की तारीक ख़तम हो जाती है तो UAE की वाहन लइसेन्सिंग अथॉरिटी आपको 30 दिन का वक़्त देती है , जिसके दौरान कार मालिक को अपनी कार का रजिस्ट्रेशन और बीमा कराना जरूरी होता है। अगर कोई मालिक इन 30 दिनों के अंदर अपने वाहन का रजिस्ट्रेशन रिनीवल नहीं कर पता तो उसपर UAE की रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की और से 35 दिरहम हर महीने का जुरमाना लगाया जाता है।
और याद रहे यह तब भी लागु होगा अगर वाहन मालिक RTA सेंटर के जरिये से अपने वाहन को बेचता है , पहले उसे अपना सारा जुरमाना भरना पड़ेगा उसके बाद ही वो अपने वाहन को बेच सकता है और तभी वो उस वाहन को दुसरे के नाम भी कर सकता है।
दुबई में जो कार का रजिस्ट्रेशन होता है वो सिर्फ 1 साल ही के लिए होता है , उसके बाद मालिक को उसे रिनीव कराने की जरूरत पड़ती है। मिनिस्ट्री ऑफ़ इंटीरियर ( MOI ) जो UAE में वाहन लाइसेंस की सर्विस को मैनेज करती है , MOI के मुताबिक हर महीने 10 दिरहम का जुरमाना देना होता है।
अगर कोई ऐसी कार जिसकी रजिस्ट्रेशन वैलिडिटी ख़तम हुई हो और वो UAE की सड़को पर कार चला रहा हो और उसे पुलिस पकड़ ले तो उसे 500 दिरहम का जुरमाना देना पड़ेगा और उसके लाइसेंस पर चार काले निशान बना दिए जाएंगे। रोड ट्रैफिक लॉ आर्टिकल 25 B के मुताबिक ऐसे वाहन को 7 दिनों के लिए भी बंद कर दिया जाएगा अगर उसके वाहन का वैलिड रजिस्ट्रेशन ख़तम हुआ मिला तो।