ज़कात और राजस्व विभाग ने कहा है कि वैट (TAX) दो व्यक्तियों के बीच व्यक्तिगत वाहन की बिक्री और खरीद पर लागू नहीं होता है।
सबक वेबसाइट के अनुसार, विभाग ने स्पष्ट किया है कि ‘उस व्यक्ति की ओर से जो किसी वाणिज्यिक गतिविधि में संलग्न नहीं होता है और विभाग में कर पंजीकरण संख्या नहीं रखता है, जब वह व्यक्ति अपनी निजी कार किसी अन्य व्यक्ति को बेचता है मूल्य वर्धित कर (TAX) लागू नहीं होता है।
विभाग ने कहा, VAT उपयोग तब इस्तेमाल किए गए वाहनों पर किया जाएगा जब वे शोरूम से खरीदे या बेचे जाएंगे इस्तेमाल किए गए वाहनों पर वाट का दूसरा रूप यह है कि यदि कोई व्यक्ति एक वाहन बेचता है जिसका विभाग में एक कर पंजीकरण नंबर है, तो बेचा गया वाहन पर मूल्य वर्धित कर लगाया जाएगा।”