साऊदी अरब ने किया कफ़ालत निज़ाम को खतम निजी क्षेत्र में नियोक्ताओं के बीच रोजगार अनुबंध को बेहतर बनाने के लिए सऊदी मानव संसाधन मंत्रालय तीन नए फार्मूले पेश कर रहा है।
सबक वेबसाइट के अनुसार, मंत्रालय ने कहा है कि नए सूत्रों में, अनुबंध समाप्त होने पर एक विदेशी कर्मचारी के पास कंपनी की मंजूरी के बिना किसी अन्य कंपनी में काम करने का विकल्प होगा इसके अलावा, विदेशी कर्मचारी को छुट्टी और खुरूज निहाई जाने की आज़ादी दी जाएगी यानी कम्पनी और कफ़ील इजाज़त की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसे केवल कंपनी को एब्सार के माध्यम से सूचित करना होगा।
मंत्रालय ने कहा कि कफ़ील और आमिल के बीच रोजगार अनुबंध में सुधार के लिए ये सूत्र कई रूपों में से हैं जो राष्ट्रीय परिवर्तन कार्यक्रम के तहत कार्यान्वित किए जा रहे हैं मंत्रालय के अनुसार, तीन सूत्र मार्च 2021 में लागू होंगे।
मंत्रालय ने आगे स्पष्ट किया कि नए फार्मूले के अनुसार, नियोक्ता को अनुबंध (Contract) की समाप्ति के बाद किसी अन्य कंपनी के साथ एक काम करने अनुबंध में प्रवेश करने का अधिकार दिया जाएगा, ऐसा करने के लिए पहली कंपनी से इजाज़त लेने की जरूरत नहीं होगी।
इसी तरह, नए निकास वादे के फार्मूले के अनुसार, किसी विदेशी कर्मचारी को कंपनी से निकास री-एंट्री वीजा प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी, उसे यात्रा करने के लिए एक ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करना होगा जबकि कंपनी को केवल सूचित करना होगा।
जबकि अंतिम निकास पर जाने के इच्छुक कार्यकर्ता को कंपनी की मंजूरी की आवश्यकता नहीं होगी, वह किसी भी समय अनुबंध को समाप्त कर सकता है और वापस लौट सकता है, लेकिन उसे अनुबंध समाप्त करने की शर्तों को पूरा करना होगा मंत्रालय ने कहा कि उपरोक्त तीनों फार्मूले का क्रियान्वयन अबशार प्रणाली के माध्यम से ऑनलाइन किया जाएगा।