सऊदी सरकार ने घोषणा की है कि वह राज्य में कफ़ील की दशकों पुरानी प्रणाली को समाप्त कर देगी और एक नया रोजगार कानून लाएगी, जो अपने विदेशी कर्मचारियों पर कफ़ील के एकाधिकार को कम कर देगा और कर्मचारियों को नई नौकरियों का चयन करने की अनुमति देगा और प्रत्यावर्तन में बहुत बाधाएँ नहीं आएंगी।
इस संबंध में एक अच्छी खबर यह है कि जनशक्ति और समाज कल्याण मंत्री अहमद अल-शाही ने श्रम कानून में संशोधन को मंजूरी दे दी है। सऊदी आधिकारिक गजट उम्म अल-क़ुरा ने शुक्रवार के मुद्दे में श्रम कानून में संशोधन को भी शामिल किया है, जो तब से कानून बन गया है। ये नए संशोधन विदेशी कर्मचारियों को नौकरी बदलने का अधिकार देते हैं, जिससे लाखों भारतीयों को बहुत फायदा होगा।
नई रोजगार प्रणाली निजी कंपनियों के विदेशी कर्मचारियों को अन्य कंपनियों में काम करने की अनुमति देगी विदेशी कर्मचारियों को अब छुट्टी और खुरूज निहाई के लिए कफ़ील की अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी।
कोई भी विदेशी अपने रोजगार अनुबंध के पूरा होने के बाद पूर्व कफ़ील की मंजूरी के बिना किसी अन्य कफ़ील या संगठन के लिए काम कर सकेगा।
यदि विदेशी कर्मी चाहे तो वह रोजगार अवधि समाप्त होने से पहले किसी अन्य प्रायोजक के लिए काम कर सकता है कहीं और रोजगार के मामले में, विदेशी कर्मचारी को अपने नियोक्ता को 90 दिन पहले सूचित करना चाहिए और श्रम कानून के सभी प्रावधानों का सम्मान करना चाहिए, अन्यथा जुर्माना हो सकता है।
एक विदेशी नौकरी केवल तभी बदल सकता है जब वह नई नौकरी की शर्तों को पूरा करता है और नया नियोक्ता इसे काम पर रखने के लिए सहमत होता है।