सऊदी अरब के मानव संसाधन और विकास मंत्रालय (Ministry of Human Resource Development) ने गैर मुल्की कामगारों को आठ ऐसे तरीके बताये है जिनसे वो बिना मालिक की मर्जी के दूसरी जगहों पर नौकरी कर सकते है , नए कानून के मुताबिक अब कामगार मालिक की मर्जी के बगैर किसी और के पास भी काम कर सकते है। यह नया कानून 14 मार्च 2021 से लागु होगा , इसमें सभी गैर मुल्की कामगारों को फायदा होगा।
मंत्रालीय ने यह भी कहा की अगर कोई कामगार अपनी नौकरी दुसरे मालिक के यंहा करना चाहता है , तो उसे कोई भी अलग से फीस नहीं देनी होगी और याद रहे उसके वीज़ा पर भी कोई फ़र्क़ नहीं पड़ेगा , जो तरीका फ़िलहाल चलता है वही चलता रहेगा।
पांच ऐसी शर्ते जिनसे प्रवासी कामगार अपनी नौकरी दूसरे मालिक के यंहा बदल सकते है।
1 ) कोई भी प्रवासी प्रोफेशनल सऊदी लेबर लॉ के अंडर आना चाहिए।
2 ) सभी प्रवासी कामगारों को सऊदी अरब में पहली एंट्री करने के बाद उसे 1 साल उसे काम पर पूरा करना होगा।
3 ) कामगार को एक डॉक्यूमेंट एग्रीमेंट कराना होगा।
4 ) नए कामगार को जॉब ऑफर लेटर को मिनिस्ट्री की किवा वेबसाइट पर सबमिट कराना होगा।
5 ) अगर कोई भी कामगार नौकरी का तबादला करता है तो उसे एक नोटिस मिलेगा और यह एक फिक्स टाइम में मिलेगा।