अगर सऊदी अरब में रहते है तो हो जाओ सावधान , सऊदी अरब के डायरेक्टरेट जनरल ऑफ़ पासपोर्ट (जवाजात) ने कहा है की अगर किसी भी गैर मुल्की कामगार पर उसकी कंपनी हुरूब लगा देती है तो उस गैर मुल्की कामगार को अब 50 हजार सऊदी रियाल का जुर्मना देना होगा और उसे 6 महीनो की जेल में स’जा भी होगी।
आपको बता दे इसके बाद ऐसे गैर मुल्की कामगारों को सऊदी अरब से बहार निकाल दिया जाएगा और ऐसे कामगारों को कभी भी सऊदी अरब में आने की इजाज़त नहीं मिलेगी , वो कभी भी दोबारा सऊदी अरब में नहीं आ सकता।
आज हम आपको बताते है की हुरूर्ब कब लगाया जाता है , अगर कोई कामगार किसी भी कंपनी में काम करता है और वो अपनी कंपनी के मालिक को बिना बताये काम को आधा अधूरा छोड़ जाता है या फिर जिम्मेदारी से काम को नहीं करता तो इस हालत में उस पर हुरूब लगाया जाता है।
अगर एक बार कपंनी के जरिये से किसी कामगार पर हुरूब लगा दिया जाता है तो वो चाहे जितनी भी कोशिश करले वो हुरूब को नहीं हटवा सकता। अगर किसी कामगार पर हुरूब लगे जाता है तो वो इसको सिर्फ एक ही तरीके से हटवा सकता है और वो तरीका है की जब हुरूब लग जाए तो उसे 15 दिनों के अंदर – अंदर कंपनी के जरिये से जवाजात के ऑफिस पर जाकर हुरूब को हटाने के लिए एक एप्लीकेशन देनी होगी।