अगर सऊदी अरब में पैसे ला रहे है या फिर सऊदी अरब से पैसे लेकर जा रहे है तो जरूर जान ले , सऊदी अरब के कस्टम डिपार्टमेनेट ने कहा है की अगर कोई यात्री सऊदी अरब में आ रहा है या फिर सऊदी अरब को छोड़ रहा है और उसके पास 60 हजार सऊदी रियाल से जयादा है तो उसको एक डेक्लेरेशन फॉर्म जमा करना होगा।
सऊदी अरब के कस्टम डिपार्टमेंट ने अपने ट्विटर के ऑफिसियल अकाउंट पर कहा है की अगर आप सऊदी अरब को छोड़ते है या फिर सऊदी अरब में आते है तो आपको याद रखना होगा की अगर आप 60 हजार सऊदी रियाल से ज्यादा लेकर जाते है तो आपके पास उसका सबूत होना जरूरी है अगर आप ऐसी हालत में पकडे जाते है की आपके पास कोई सबूत न हो तो आप पर कानून के मुताबिक जुरमाना लग सकता है।
कस्टम डिपार्टमेनेट ने यह भी कहा की आपके पास किसी भी देश की करेंसी पकड़ी जाती है जिसकी कीमत सऊदी अरब में 60 हजार रियाल से जयादा हो तो इस हालत में आपको एक डेक्लेरेशन फॉर्म जमा करना होगा अब चाहे आप सऊदी अरब से जा रहे हो या फिर सऊदी अरब में आ रहे हो।