सऊदी जवाजात ने Final Exit वीज़ा को लेकर एक बहुत ही बड़ा ऐलान किया है , सऊदी जवाजात ने ऐलान किया है की कपिल (Employers ) को एक सुविधा दी जाएगी ,कपिल अब घरेलु कामगार का आज़माइश के दौरान उसका Final Exit वीज़ा लगा सकता है , और यह सिर्फ घरेलु गैर मुल्की कामगारों के लिए होगी। कपिल यह Final Exit वीज़ा को इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म “Absher ” के जरिये से कर सकता है।
सऊदी जवाजात ने कहा की यह सुविधा सिर्फ कपिल को होगी की वो अपने घरेलु कामगार का Final Exit वीज़ा को जारी कर सके और वह यह काम इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म “Absher ” के जरिये से कर सकता है। और वे यह 90 दिनों के अंदर अंदर कर सकता है। जिनका इकामा जारी नहीं किया गया है ,उसके लिए कुछ शर्ते भी है।
जवाजात ने उसके लिए कुछ शर्ते रखी है जो हम आपको बताएंगे :
1 )आपको बता दे जो जवाजात ने कहा है की उसमे घरेलु कामगार और जो घरेलु काम नहीं है उनकी तादाद 100 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
2 )इसमें एक कामगार म’रा हुआ रजिस्टर्ड नहीं होना चाहिए और अपने काम से गैर हाज़री नहीं होनी चाहिए या फिर सऊदी अरब से बहार नहीं होना चाहिए।
3 )जो कामगार हो उसके ऊपर कोई भी ट्रैफिक जुरमाना नहीं होना चाहिए।
4 )कामगार के पासपोर्ट की अवधि 60 दिन या इससे ज्यादा होनी चाहिए।